
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर 189 मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। यह निर्णय 13 मई 2025 को दिया गया।
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह मामला काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निकट सड़क को चौड़ा करने से संबंधित है, जिसमें 189 मकानों और 1400-1500 दुकानों के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव था
परियोजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए दालमंडी की सड़क को 17 मीटर (56 फीट) चौड़ा करने का निर्णय लिया। यह सड़क नई सड़क से चौक थाने तक जाती है।
प्रभावित क्षेत्र: इस चौड़ीकरण की जद में 189 मकान और लगभग 1400-1500 दुकानें आ रही हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार, छह मस्जिदें भी प्रभावित हो सकती हैं।
मुआवजा और विरोध – सरकार ने मुआवजे के लिए 194 करोड़ रुपये की मांग की थी। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने इस चौड़ीकरण का विरोध किया, क्योंकि उनका दावा था कि बिना उचित अधिग्रहण प्रक्रिया के मकानों को तोड़ा जा रहा है।
सरकार को 20 मई 2025 तक कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद इस मामले में अगला निर्णय लिया जाएगा।


Author: News65live
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